प्राइवेट स्कूलों में तय संख्या से अधिक छात्रों के दाखिले पर प्रति छात्र जुर्माना 5 गुना बढ़ाने के पंजाब सरकार को नोटिस
रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल्ज एसोसिएशन ने दी है इस फैसले को चुनौती
पंजाब के प्राइवेट स्कूलों में तय संख्या से अधिक छात्रों को दाखिल करने पर प्रति छात्र जुर्माने की राशि एक हजार रूपए से बढ़ा कर पांच हजार रूपए करने के पंजाब के शिक्षा विभाग और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के फैसले को रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल्ज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दे है।
हाईकोर्ट ने एसोसिएशन की याचिका पर पंजाब के शिक्षा सचिव, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को नोटिस भेजते हुए इस पर 19 जुलाई को अपना जवाब देने के आदेश दे दिए हैं। रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल्ज एसोसिएशन ने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि पहले जुर्माने की यह राशि प्रति स्टूडेंट एक हजार रूपए होती थी। अगर स्कूल तय संख्या से पांच-छह स्टूडेंट अधिक दाखिल करते थे तो उन्हें प्रति स्टूडेंट जुर्माना भरना पड़ता था। अगर सात-आठ स्टूडेंट अधिक हो जाए थे तो स्कूल एक पूरा सेक्शन ले ले लेता था और उसके बदले में दस हजार रूपए जुर्माना भर देता था। लेकिन अब सरकार ने 25 मई को एक आदेश जारी कर प्रति स्टूडेंट जुर्माने की राशि एक हजार रूपए से बढाकर पांच हजार रूपए कर दी है।
प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि इसके बारे में उन्हें पहले बताया ही नहीं गया था और यह कहा गया है कि यह जुर्माने की राशि पिछले सत्र से भरनी पड़ेगी। स्कूलों ने इस आदेश को रद्द करने की मांग की है और हाईकोर्ट ने इस पर सरकार को नोटिस भेज जवाब देने के आदेश दे दिए हैं।