पंजाब के डी.जी.पी. और मोहाली के एस.एस.पी. को हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना का नोटिस जारी
पंजाब पुलिस के एक बर्खास्त हेड-कॉन्स्टेबल को बहाल कर उसे इस दौरान का वेतन, इंक्रीमेंट और प्रमोशन दिए जाने के हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट ने अब पंजाब पुलिस के डी.जी.पी. और मोहाली के एस.एस.पी. को अवमानना का नोटिस जारी कर इस पर जवाब देने के आदेश दे दिए हैं।
हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में इस हेड-कॉन्स्टेबल रघबीर सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे बहाल कर चार महीने के बितर इस हेड-कॉन्स्टेबल को इस दौरान का वेतन, इंक्रीमेंट और प्रमोशन करने के पंजाब सरकार को आदेश दिए थे। लेकिन चार महीनों का समय गुजर जाने के बाद भी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई नहीं की तो अब रघबीर सिंह ने अपने वकील रंजीवन सिंह के जरिए हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल कर दी। जिस पर हाईकोर्ट ने डी.जी.पी. और मोहाली के एस.एस.पी. को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है।