Punjab

पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

उनकी नियुक्ति को बताया सही, सिंगल बेंच के फैसले को किया ख़ारिज

पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति के खिलाफ सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट ने डबल बेंच ने रद्द करते हुए, उनकी नियुक्ति को सही करार दे दिया है। हालांकि अभी डबल बेंच के डिटेल आर्डर आना अभी बाकि है। लेकिन पूर्व कैप्टन सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है।
काबिलेगौर है कि 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी थी तो कैप्टन ने रिटायर्ड सीनियर आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपना मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया था। इस नियुक्ति को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में चुनौती दे दी गई थी। 2018 जनवरी में सिंगल बेंच ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया था। जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने डबल बेंच में अपील दाखिल कर दी थी। डबल बेंच ने अपील पर पहली ही सुनवाई पर सिंगल बेंच के फैसले पर कड़ी टिपण्णियां करते हुए, इस फैसले पर रोक लगा दी थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिंगल बेंच को इस याचिका को सुनने का अधिकार ही नहीं था, सिंगल बेंच ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर यह फैसला सुना दिया है।  
पंजाब सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने पिछले साल अगस्त में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए सरकार की अपील को सही करार देते हुए स्वीकार कर लिया है और इस नियुक्ति के खिलाफ सिंगल बेंच के फैसले को सिरे से रद्द कर दिया है। 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Sorry Content is protected !!