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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के प्रोडक्शन वारंट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पंजाब सरकार को नोटिस जारी

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के प्रोडक्शन वारंट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पंजाब सरकार को नोटिस जारी

फरीदकोट कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट को रद्द करने की लॉरेंस बिश्नोई ने की है मांग

 

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ फरीदकोट कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए इस मामले में पंजाब के गृह सचिव और फरोडकोट सिटी के एस.एच.ओ. को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ गुरलाल सिंह की हत्या के आरोप में हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत फरीदकोट में 18 फरवरी एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। इसी केस में फरीदकोट की अदालत ने 22 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए थे। बिश्नोई ने इस प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि वह 2015 से हिरासत में है ऐसे में वह कैसे यह हत्या कर सकता है  उसने यह भी बताया कि वह डी.ए.वी. कॉलेज सेक्टर-10 की छात्र राजनीती में शामिल रहा है, जिस कारण उसके कई राजनैतिक दुश्मन खड़े होते चले गए। इस के चलते उसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में मामले दर्ज कर दिए गए थे। यह मामला भी उसके खिलाफ इसी रंजिश के तहत रद्द किया गया है  उसे अब अपनी जान का भी खतरा है, उसे डर हैं की उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। इसलिए उसके खिलाफ जारी इस प्रोडक्शन वारंट को रद्द किया जाए या जब तक हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है तब तक प्रोडक्शन वारंट के इन आदेशों पर रोक लगाई जाए।

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