Punjab

कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ इनकम टैक्स के चल रहे केस में फैसला सुनाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कैप्टन अमरिंदर सिंह और रनिंदर सिंह को नए सिरे से नोटिस, 18 नवंबर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

पंजाब के सी.एम. कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह के खिलाफ लुधियाना की अदालत में इनकम टैक्स की शिकायत पर जो केस चल रहा है, उस केस में अंतिम फैसला सुनाने पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी उसे जारी रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस अर्जी पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह को नोटिस जारी कर दिया है।
हाई कोर्ट ने लुधियाना के सी.जे.एम. जहां इस केस की सुनवाई चल रही है उन्हें मामले में कोई भी फैसला सुनाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट में जो पहले से याचिका दायर है, उस पर 18 नवंबर को सुनवाई होनी है अब उसी दिन हाईकोर्ट इस पर निर्णय करेगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अर्जी पर ही दिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया है कि लुधियाना की अदालत ने इस केस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे को 2017 में समन किया था। समन के आदेश को दोनों ने चुनौती दी तो उनके समन के आदेश रद्द कर दिए गए थे। समन के आदेश रद्द करने के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2019 में हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने तब इस केस में कैप्टन और उनके बेटे को नोटिस जारी कर दिया था।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी केस में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनकी यह याचिका हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है। लेकिन लुधियाना की अदालत इस केस की सुनवाई कर रही है और वह कभी भी इस केस में अंतिम फैसला सुना सकती है। इसलिए पहले हाईकोर्ट उनकी इस याचिका पर अपना फैसला सुनाए, उसके बाद ही लुधियाना की अदालत सुनवाई करे। नहीं तो उनकी इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाई कोर्ट ने अब लुधियाना कोर्ट को इस मामले में अगले आदेशों तक कोई भी फैसला सुनाने पर रोक लगा दी है।

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