Punjab

NOC लिए बिना Unauthorized कॉलोनियों के Plots की Sale deed करने की नोटिफिकेशन पर पंजाब सरकार को पड़ी हाईकोर्ट की फटकार

इस नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में फिर दाखिल की गई है PIL

 
पंजाब सरकार ने 12 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर NOC लिए बिना Unauthorized कॉलोनियों के Plots की Sale deed करने की जो अनिवार्यता ख़त्म कर दी है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक बार फिर दाखिल की गई एक PIL पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब कर लिया है और कहा है कि या तो सरकार इसे वापिस ले ले या अगली सुनवाई पर अपना जवाब दाखिल करे।

लुधियाना के प्रेम प्रकाश ने अपने वकील आयुष गुप्ता के माध्यम से पिछले साल भी इसी नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। तब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने ही नोटिफिकेशन वापिस लेते हुए इस पर दोबारा फिर से गौर करने का आश्वाशन दिया था। अब याची ने फिर हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर बताया है कि इस नोटिफिकेशन के खिलाफ सरकार ने दोबारा गौर जरूर किया, लेकिन दोबारा गौर कर उसकी मांग को नवंबर में फिर ख़ारिज कर दिया था। इसलिए उन्हें अब दोबारा PIL दाखिल करनी पड़ी है, इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार इस पर 4 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करे नहीं तो हाईकोर्ट को इस मामले में आदेश जारी करने पड़ेंगे।

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