गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस
फरीदकोट कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट को रद्द करने की लॉरेंस बिश्नोई ने की है मांग
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ फरोडकोट कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई ने हाईकोर्ट में याचिका दखल कर दी है और इस प्रोडक्शन वारंट को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब के गृह सचिव और फरोडकोट सिटी के एस.एच.ओ. को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत फरीदकोट में एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। इसी केस में फरीदकोट की अदालत ने 22 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए थे। बिश्नोई ने अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है की वह डी.ए.वी. कॉलेज सेक्टर-10 की छात्र राजनीती में शामिल रहा है, जिस कारण उसके कई राजनैतिक दुश्मन खड़े होते चले गए। इस के चलते उसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में मामले दर्ज कर दिए गए थे। यह मामला भी उसके खिलाफ इसी रंजिश के तहत रद्द किया गया है उसे अब अपनी जान का भी खतरा है, उसे डर हैं की उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। इसलिए उसके खिलाफ जारी इस प्रोडक्शन वारंट को रद्द किया जाए या जब तक हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है तब तक प्रोडक्शन वारंट के इन आदेशों पर रोक लगाई जाए।