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कमिशनर द्वारा सैक्टर 45 और 46 का दौरा करके चल रहे विकास कामों का जायज़ा 

 

कमिशनर द्वारा सैक्टर 45 और 46 का दौरा करके चल रहे विकास कामों का जायज़ा 

स्थानीय इलाका निवासियों की सुनी समस्याएँ

चण्डीगढ़, 1जूनः

कमिशनर, नगर निगम चण्डीगढ़ श्रीमती अनिन्दिता मित्रा, आई.ए.ऐस एवं श्री गुरप्रीत सिंह, एरिया पार्षद ने आज सैक्टर 45 और 46 का दौरा करके चल रहे विकास कामों का जायज़ा लिया और इलाका निवासियों की समस्याएँ सुनी।

 

कमिशनर का ‘पैदल ’ दौरा प्रातःकाल 6.30 बजे सम्बंधित अधिकारियों एवं इंजीनियरों के साथ शुरू हुआ जिसमें श्री गुरप्रीत सिंह, इलाका काऊंसलर, वार्ड नंः 34, रैज़ीडैंट वैलफेयर ऐसोसीएशनों के अधिकारी और इलाका निवासी भी मौजूद थे।

 

दौरे के दौरान कमिशनर ने सैक्टर 45 सी और डी में रोड कट के साथ लगती वी-6 सड़क की मुरम्मत और कारपेटिंग के साथ-साथ सैक्टर 45 में रोड बरम पर चादरों का प्रयोग करके बनाऐ अस्थायी ढांचे को हटाने सम्बन्धी ऐसयी बीऐंडआर को निर्देश दिए।

कमिशनर ने ऐस.ई. बी.ऐंड.आर. को नॉ पार्किंग साईन बोर्ड लगाने और स्पार्क बिल्डिंग के नज़दीक पेवर ब्लाकों का प्रयोग करके रोड बरम के निर्माण, संपर्क के नज़दीक वाहनों के दाखि़ले को रोकने के लिए बुलार्ड लगाने, वी-5रोड और वी.-6रोड के जंकशन पर टेबल टाप के निर्माण, वी-5रोड पर पार्कों के आसपास टाईलों /पेवर की मुरम्मत, मकान नं. 327 -ए के सामने वृक्षों के आसपास ब्रीदिंग स्पेस प्रदान करने, सैक्टर 45 -डी में पेवर ब्लाकों की मुरम्मत और सैक्टर 45 से वी-3रोड सैक्टर 33 /45 की तरफ स्लिप रोड बनाने की योजना बनाने के निर्देश दिए।

निजी चेंबर से सड़क पर सिवरेज के ओवरफ्लो होने का गंभीर नोटिस लेते हुये कमिशनर ने सम्बन्धित इंजीनियरों को हिदायत की कि वह वाटर सप्लाई का कुनैकशन काटने के साथ-साथ मकान नंबर 3299 को नोटिस जारी करें। कमिशनर ने सम्बन्धित अधिकारियों को ऐम.सी.सी मशीनों का प्रयोग करके प्राईवेट सीवर चेंबर की सफ़ाई सम्बन्धी जनरल हाऊस के लिए प्रस्ताव तैयार करने और इसके खर्चे तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंजीनियरों को मकान नंबर 3359, सैक्टर 45 -डी नज़दीक टी-जंक्शन पर रोड गंदा बनाने और कारपेटिंग के साथ सैक्टर 45 में चेंबर का स्तर ऊँचा करने के निर्देश दिए।

वृक्षों की छंटायी के मुद्दे पर कमिशनर ने एस.ई. बाग़बानी को ब्लाक, मकान नं. 2056 सैक्टर 45 -सी के नज़दीक वृक्षों की छंटायी के लिए कहा जिससे सोलर पैनल सही ढंग से काम कर सकें। अन्य मुद्दों में ब्लाक, मकान नं. 2056, सैक्टर 45 -सी के नज़दीक स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत ; संपर्क बिल्डिंग, सैक्टर 45 नज़दीक रेलिंग के साथ बाड़ की गई खाली ज़मीन, जहाँ ग़ैर -कानूनी तौर पर वाहन पार्क किये जा रहे हैं, की जांच करना शामिल है।

उन्होंने सम्बन्धित इंजीनियरों को कहा कि यदि ज़मीन ऐम.सी.सी. की है तो इसका विकास करवाया जा सकता है और यदि ज़मीन प्रशासन से सम्बन्धित है तो इसके उचित विकास के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखा जाये।

कमिशनर ने इंजीनियरों को जांच करने के लिए कहा कि यदि सैक्टर 45 -सी में स्थित कब्रिस्तान के पिछली तरफ़ वाला पार्क नगर निगम चण्डीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आता है तो इसका उचित विकास करवाया जाये।

सैक्टर 45 और 46 के अलग -अलग पार्कों में टो वालज़ /रेलिंगज़ /गेट /बैंच /झूलों की मुरम्मत समेत अन्य मुद्दे हैं जहाँ मुरम्मत अपेक्षित है। इसी तरह सैक्टर 45 -सी में मकान नंबर 2211 ( बिजली विभाग के साथ लगती इमारत) के पिछली तरफ़ के पार्क की टोअ वाल समेत रेजिंगज़ लगाने, सभी पार्कों में कूड़ादान उपलब्ध कराने के लिए जनरल हाऊस को प्रस्ताव भेजना, मकान नंः 3406 /1, सैक्टर 45 -डी के पास के पार्क में हाई मास्ट लाईट लगाना और सैक्टर 45 -डी, चण्डीगढ़ स्थित मकान नंः 3349 के सामने ट्रशरी वाटर प्रेशर कायम करना आदि।

सही सफ़ाई के मुद्दे पर कमिशनर ने सेहत विभाग के मैडीकल अफ़सर को हिदायत की कि सैक्टर 45 के पार्क (चित्रा मैडीकोज़ के सामने) की चारदीवारी के साथ लगती सड़क बरम से स्थानीय लोगों और होटलों /ढाबों से कूड़ा इकट्ठा करने वालों की तरफ से सड़कों और कूड़ा न फेंके जाने को यकीनी बनाने के मद्देनज़र उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान काटने के लिए कहा जाये।

उन्होंने आगे एम.आर.एफ. को कूड़ा सीधा भेजने के लिए प्रबंधों करने के लिए निर्देश दिए ; एस.एस.के. की सही सफ़ाई, ऐसऐसके में ग़ैर -कानूनी तौर पर कूड़ा फेंकने के लिए चालान काटा जायेगा और कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ीयों की तरफ के लिए कूड़ा नष्ट किये जाने संबंधी प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जायेगा।

कब्जों के मुद्दे पर कमिशनर ने सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत की कि सैक्टर 45-सी स्थित संपर्क बिल्डिंग नज़दीक सड़क के बरमे पर किसी भी व्यापारिक वाहन को खड़ा करने(पार्क करने)की इजाज़त न दी जाये। उल्लंघन के मामले में इनफोरसमैंट विंग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और चालान किये जा सकते हैं।

उन्होंने इनफोरसमैंट इंचार्ज को कहा कि सैक्टर 45 की रोड बरम (सैक्टर 45 वाली साईड) पर भी -3रोड जंक्शन के नज़दीक श्मशानघाट पर फल बेचने वालों को बैठने की इजाज़त नहीं दी जायेगी। कमिशनर ने सैक्टर 45-डी के सरकारी स्कूल के नज़दीक मीट /मछली मंडी की चैकिंग करने के निर्देश दिए और कहा कि यदि ऐसी कोई अनाधिकृत मार्कीट चल रही है तो इसको तुरंत हटाया जाये और सिवरेज में रुकावट पैदा करने वालों के विरुद्ध नियमों का उल्लंघन करने के लिए चालान काटे जाएँ।

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