चुन्नी लाल गाबा को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
गोराया नगर काउन्सिल के पूर्व अध्यक्ष और व्यवसाई चुन्नी लाल गाबा को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है और उनकी नियमित जमानत की मांग पर सुनवाई 20 अगस्त तय कर दी गई है।
चुन्नी लाल गाबा ने अपने ख़राब स्वाथ्य का हवाला दे नियमित जमानत की मांग की थी और बताया गया था कि उनकी उम्र अब 70 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, इसलिए उन्हें नियमित जमानत दी जाए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था क्योंकि चुन्नी लाल गाबा ने पिछले साल हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी। लेकिन कोरोना के कारण उनकी याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो पाई थी। जिसके बाद गाबा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट को उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के आदेश दे दिए थे।
हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने कहा था कि उन्हें जेल में ही सभी जरुरी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके जवाब में गाबा ने कहा था कि उनके मामले की जांच पूरी हो चुकी है और केस अभी लम्बा चल सकता है और उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए उन्हें अब नियमित जमानत दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट न शुक्रवार को चुन्नी लाल गाबा को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत दे दी है।