केबिनेट मंत्री के सचिव बचित्तर सिंह को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
75 लाख की ठगी के एक मामले में आरोपी है बचित्तर सिंह
एक कारोबारी से 75 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी बचित्तर सिंह जोकि पंजाब के केबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा का सचिव रह चूका है को हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है और साथ ही मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
बचित्तर सिंह के खिलाफ भव्य ऑर्गेनिक लिंक रोड बड़रूखां संगरूर के प्रोपराइटर रामदास बंसल की शिकायत पर संगरूर पुलिस ने 2 मई को बचित्तर सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-420 और 120 बी के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की थी। जिला अदालत से अग्रिम जमानत ख़ारिज होने के बाद बचित्तर सिंह ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है और बताया है कि इस मामले में तीन अलग-अलग एस.पी. स्तर के अधिकारीयों ने जांच की थी और उसे निर्दोष बताया था, फिर भी उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है। इस मामले में उससे कोई रिकवरी नहीं की जानी है और वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार है इसलिए उसे अग्रिम जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने बचित्तर सिंह को फ़िलहाल 6 सितम्बर तक अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।