Himachal Pradesh

बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश करने पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त, ई-पास अनिवार्य 

कोरोना कफ्र्यू में थोड़ी ढील, भंडारों व जगरातों पर प्रतिबंध जारी – डीसी 

सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी

बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश करने पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त, ई-पास अनिवार्य 

ऊना, 12 जून – कोविड संक्रमण के प्रसार की रोकथाम को लेकर लगाए गए कोरोना कफ्र्यू की अवधि को प्रतिबंधों में छूट प्रदान कर आगामी आदेश तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना, राघव शर्मा ने बताया कि जिला में दुकानें पूर्व की भांति सोमवार से शुक्रवार और शनिवार व रविवार के आधार पर ही खुलेंगी जबकि उनकी कार्य अवधि को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक कर दिया गया है।

डीसी राघव शर्मा ने बताया कि सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सहित अन्य सामूहिक आयोजन भी आगामी आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगे जबकि शादी समारोहों व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि भंडारों, भागवत कथा तथा जगरातों पर प्रतिबंध जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थल आम नागरिकों के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि पर्यटन इकाईयों, हेयर सलून व ब्यूटी पार्लर को कोविड-19 सुरक्षा मानकों के अनुरुप खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि सिनेमा हाॅल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, थियेटर, मनोरंजन पार्क भी बंद रहेगे।

जिला के भीतर व अंतर जिला सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति

डीसी राघव शर्मा ने बताया कि जिला ऊना की परिधि और अंतर जिला चलने वाले सार्वजनिक परिवहन को अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति प्रदान की दी गई है। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन अभी भी प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए अब आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है जबकि हिमाचल में प्रवेश के लिए कोविड ई-पास की व्यवस्था अभी भी जारी रहेगी। उन्होंने जिला में प्रवेश करने वालों का आहवान किया है कि कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करने पर संबंधित एसडीएम द्वारा पास एपू्रव होने के उपरांत ही यात्रा शुरु करें। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति और गर्भवती व धात्री महिलाओं से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की है।

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