Himachal Pradesh
ऊना: सभी दुकानें, बाजार 6.30 बजे ही होंगे बंद, आदेश जारी
जिला में सोमवार से शुक्रवार सायं 6.30 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें: डीसी
एसओपी की पालना को लेकर निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी किए प्राधिकृत
ऊना, 11 जनवरी: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला ऊना में आगामी 24 जनवरी तक सोमवार से शुक्रवार सभी दुकानें, बाजार, माॅल रोजाना सायं 6.30 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार ओर रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल फल-सब्जी व दूध-डेयरी उत्पाद की बिक्री करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। सभी रेस्तरां, ढाबे, कैफे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश होटल और दवाई की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा अधिकृत लिकर वेंडस आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे।
नो मास्क नो सर्विस के नियम का सभी दुकानदारों/व्यवसायिक संस्थानों/व्यापार मंडलों द्वारा कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों/बाजारों में आने वाले ग्राहकों/व्यक्तियों के सैनेटाईज़र की व्यवस्था दुकानदारों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा फेस मास्क पहन्ना, सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
राघव शर्मा ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की अनुपालना के बारे निरीक्षण करने और दैनिक रिपोर्ट जिला आपदा संचालन केन्द्र में प्रस्तुत करने को लेकर निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारियों को प्राधिकृत करनें के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला दंडाधिकारी, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 व 34 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी को दैनिक रिपोर्ट व्हाट्सऐप नंबर 94594-57476 और ईमेल ककउंनदं/हउंपसण्बवउ पर भेजनी होगी। उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों द्वारा संबंधित स्थलों पर मास्क, सामाजिक दूरी सहित अन्य हिदायतों व नियमों की अनुपालना बारे सख्ती से निगरानी करनी होगी।
डीसी ने बताया कि बसों के निरीक्षण के लिए आरटीओ ऊना, होटल, रैस्त्रां व ढाबों के निरीक्षण के लिए डीएफएससी ऊना, औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण के लिए जीएमडीआईसी, बस अड्डों के निरीक्षण के लिए आरएम एचआरटीसी, स्कूलों के निरीक्षण के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा उपनिदेशकों, काॅलेजों व होस्टलों के निरीक्षण के लिए उपनिदेशक निरीक्षण ऊना, को निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी के तौर पर प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि समस्त एसडीएम और संबंधित एसडीएम द्वारा निर्देशित तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खंड विकास अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक व खेलकूद इत्यादि कार्यक्रमों व आयोजनों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया श्रम निरीक्षक ऊना द्वारा एसओपी की अनुपालना को लेकर भट्टों एवं कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण जबकि जिला रोजगार अधिकारी द्वारा आइटीआई तथा सरकार व निजी प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
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एसओपी की पालना को लेकर निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी किए प्राधिकृत
ऊना, 11 जनवरी: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला ऊना में आगामी 24 जनवरी तक सोमवार से शुक्रवार सभी दुकानें, बाजार, माॅल रोजाना सायं 6.30 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार ओर रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल फल-सब्जी व दूध-डेयरी उत्पाद की बिक्री करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। सभी रेस्तरां, ढाबे, कैफे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश होटल और दवाई की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा अधिकृत लिकर वेंडस आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे।
नो मास्क नो सर्विस के नियम का सभी दुकानदारों/व्यवसायिक संस्थानों/व्यापार मंडलों द्वारा कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों/बाजारों में आने वाले ग्राहकों/व्यक्तियों के सैनेटाईज़र की व्यवस्था दुकानदारों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा फेस मास्क पहन्ना, सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
राघव शर्मा ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की अनुपालना के बारे निरीक्षण करने और दैनिक रिपोर्ट जिला आपदा संचालन केन्द्र में प्रस्तुत करने को लेकर निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारियों को प्राधिकृत करनें के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला दंडाधिकारी, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 व 34 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी को दैनिक रिपोर्ट व्हाट्सऐप नंबर 94594-57476 और ईमेल ककउंनदं/हउंपसण्बवउ पर भेजनी होगी। उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों द्वारा संबंधित स्थलों पर मास्क, सामाजिक दूरी सहित अन्य हिदायतों व नियमों की अनुपालना बारे सख्ती से निगरानी करनी होगी।
डीसी ने बताया कि बसों के निरीक्षण के लिए आरटीओ ऊना, होटल, रैस्त्रां व ढाबों के निरीक्षण के लिए डीएफएससी ऊना, औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण के लिए जीएमडीआईसी, बस अड्डों के निरीक्षण के लिए आरएम एचआरटीसी, स्कूलों के निरीक्षण के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा उपनिदेशकों, काॅलेजों व होस्टलों के निरीक्षण के लिए उपनिदेशक निरीक्षण ऊना, को निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी के तौर पर प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि समस्त एसडीएम और संबंधित एसडीएम द्वारा निर्देशित तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खंड विकास अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक व खेलकूद इत्यादि कार्यक्रमों व आयोजनों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया श्रम निरीक्षक ऊना द्वारा एसओपी की अनुपालना को लेकर भट्टों एवं कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण जबकि जिला रोजगार अधिकारी द्वारा आइटीआई तथा सरकार व निजी प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा
ऊना, 11 जनवरी: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला ऊना में आगामी 24 जनवरी तक सोमवार से शुक्रवार सभी दुकानें, बाजार, माॅल रोजाना सायं 6.30 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार ओर रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल फल-सब्जी व दूध-डेयरी उत्पाद की बिक्री करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। सभी रेस्तरां, ढाबे, कैफे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश होटल और दवाई की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा अधिकृत लिकर वेंडस आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे।
नो मास्क नो सर्विस के नियम का सभी दुकानदारों/व्यवसायिक संस्थानों/व्यापार मंडलों द्वारा कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों/बाजारों में आने वाले ग्राहकों/व्यक्तियों के सैनेटाईज़र की व्यवस्था दुकानदारों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा फेस मास्क पहन्ना, सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
राघव शर्मा ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की अनुपालना के बारे निरीक्षण करने और दैनिक रिपोर्ट जिला आपदा संचालन केन्द्र में प्रस्तुत करने को लेकर निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारियों को प्राधिकृत करनें के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला दंडाधिकारी, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 व 34 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी को दैनिक रिपोर्ट व्हाट्सऐप नंबर 94594-57476 और ईमेल ककउंनदं/हउंपसण्बवउ पर भेजनी होगी। उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों द्वारा संबंधित स्थलों पर मास्क, सामाजिक दूरी सहित अन्य हिदायतों व नियमों की अनुपालना बारे सख्ती से निगरानी करनी होगी।
डीसी ने बताया कि बसों के निरीक्षण के लिए आरटीओ ऊना, होटल, रैस्त्रां व ढाबों के निरीक्षण के लिए डीएफएससी ऊना, औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण के लिए जीएमडीआईसी, बस अड्डों के निरीक्षण के लिए आरएम एचआरटीसी, स्कूलों के निरीक्षण के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा उपनिदेशकों, काॅलेजों व होस्टलों के निरीक्षण के लिए उपनिदेशक निरीक्षण ऊना, को निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी के तौर पर प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि समस्त एसडीएम और संबंधित एसडीएम द्वारा निर्देशित तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खंड विकास अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक व खेलकूद इत्यादि कार्यक्रमों व आयोजनों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया श्रम निरीक्षक ऊना द्वारा एसओपी की अनुपालना को लेकर भट्टों एवं कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण जबकि जिला रोजगार अधिकारी द्वारा आइटीआई तथा सरकार व निजी प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
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एसओपी की पालना को लेकर निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी किए प्राधिकृत
ऊना, 11 जनवरी: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला ऊना में आगामी 24 जनवरी तक सोमवार से शुक्रवार सभी दुकानें, बाजार, माॅल रोजाना सायं 6.30 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार ओर रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल फल-सब्जी व दूध-डेयरी उत्पाद की बिक्री करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। सभी रेस्तरां, ढाबे, कैफे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश होटल और दवाई की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा अधिकृत लिकर वेंडस आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे।
नो मास्क नो सर्विस के नियम का सभी दुकानदारों/व्यवसायिक संस्थानों/व्यापार मंडलों द्वारा कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों/बाजारों में आने वाले ग्राहकों/व्यक्तियों के सैनेटाईज़र की व्यवस्था दुकानदारों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा फेस मास्क पहन्ना, सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
राघव शर्मा ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की अनुपालना के बारे निरीक्षण करने और दैनिक रिपोर्ट जिला आपदा संचालन केन्द्र में प्रस्तुत करने को लेकर निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारियों को प्राधिकृत करनें के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला दंडाधिकारी, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 व 34 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी को दैनिक रिपोर्ट व्हाट्सऐप नंबर 94594-57476 और ईमेल ककउंनदं/हउंपसण्बवउ पर भेजनी होगी। उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों द्वारा संबंधित स्थलों पर मास्क, सामाजिक दूरी सहित अन्य हिदायतों व नियमों की अनुपालना बारे सख्ती से निगरानी करनी होगी।
डीसी ने बताया कि बसों के निरीक्षण के लिए आरटीओ ऊना, होटल, रैस्त्रां व ढाबों के निरीक्षण के लिए डीएफएससी ऊना, औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण के लिए जीएमडीआईसी, बस अड्डों के निरीक्षण के लिए आरएम एचआरटीसी, स्कूलों के निरीक्षण के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा उपनिदेशकों, काॅलेजों व होस्टलों के निरीक्षण के लिए उपनिदेशक निरीक्षण ऊना, को निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी के तौर पर प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि समस्त एसडीएम और संबंधित एसडीएम द्वारा निर्देशित तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खंड विकास अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक व खेलकूद इत्यादि कार्यक्रमों व आयोजनों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया श्रम निरीक्षक ऊना द्वारा एसओपी की अनुपालना को लेकर भट्टों एवं कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण जबकि जिला रोजगार अधिकारी द्वारा आइटीआई तथा सरकार व निजी प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा