Himachal Pradesh

हिमाचल: 8 अप्रैल तक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजन पर रोक

8 अप्रैल तक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजन पर रोकः डीसी

 

शादी में 50 से अधिक लोगों नहीं हो सकते जमा, संबंधित एसडीएम से अनुमति आवश्यक

ऊना, 27 मार्च: उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज यहां एक प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जिला ऊना में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नए दिशा- निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च से 8 अप्रैल 2021 तक जिला ऊना में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी एवं अन्य कई प्रकार के सामूहिक आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि विवाह के आयोजनों में अधिकतम 50 लोग तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोग भाग ले सकेंगे, जिसकी पूर्वानुमति संबंधित एसडीएम नागरिक से लेनी अनिवार्य होगी।

 

डीसी ने बताया कि विवाह व दाह संस्कार में खाना बनाने तथा परोसने वाले व्यक्तियों को आयोजन से 96 घंटे पूर्व की कोविड-19 नेगिटिव रिपोर्ट अनुमति लेने के समय संबंधित एसडीएम के सामने प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि एसडीएम नागरिक आयोजनों का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करेंगे और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि किसी भी अन्य प्रकार के आयोजनों के लिए 27 मार्च तक दी गई अनुमतियां रद्द मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में सभी धार्मिक स्थानों व अन्य जगहों पर लगने वाले लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज, समागम, सभाएं और मेलों पर 28 मार्च से 8 अप्रैल तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थानों पर केवल दर्शन करने की अनुमति रहेगी तथा इसके लिए धार्मिक स्थानों के प्रबंधकों द्वारा श्रद्धालुओं के मास्क व सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।

 

अंब में डोर टू डोर प्रचार के लिए जा सकेंगे सिर्फ 5 लोग

 

डीसी ने बताया कि नगर पंचायत अंब में होने वाले चुनावों के दौरान डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम 5 लोगों के जाने की अनुमति रहेगी। प्रत्याशी और उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार आरंभ करने से पहले कोविड-19 नेगिटिव रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अंब को प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रचार के समय अपने साथ भी रखनी होगी। प्रचार के दौरान सभाएं आयोजित करने की पूर्वाअनुमति रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी तथा सभा में अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकेंगे और सभी को कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करनी होगी।

 

सार्वजनिक होली खेलने पर प्रतिबंध

 

डीसी राघव शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलनी की मनाही रहेगी तथा उन्होंने होली को सामूहिक रूप की बजाये अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मनाने की अपील की है। डीसी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले जिला में काफी तेजी से बढ़ रहे है, अगर कोरोना मामलों में कमी नहीं आई तो प्रशासन द्वारा और पाबंधियों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी प्रशासन के साथ सहयोग करे, ताकि कोरोना महामारी की लहर को रोका जा सके।

ऊना के 8 वार्ड कंटेनमेंट जोन में शामिल

एसडीएम ऊना डॉ निधि पटेल ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के नए मामले आने के चलते उपमंडल के तहत ऊना में डीएवी स्कूल के विपरीत अंकुश कुमार के घर, संतोषगढ़ के वार्ड 9 में कुलबंत राम के घर, बहडाला के वार्ड 10 में जिया लाल के घर, जनकौर के वार्ड 3 में जनक सिंह के घर, जखेड़ा के वार्ड 6 में धर्मेंद्र कालिया के घर, समूर कलां के वार्ड 2 में निशा के घर, रामपुर के वार्ड 4 में नंदनी के घर व रायपुर सहोड़ां के 3 में नीलकांत के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक जारी रहेंंगे। जबकि कंटेनमेंट जोन मे रह रहे विद्यार्थियों, जिनमें कोविड जैसे लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने जानेे की अनुमति रहेगी।

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