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जालंधर वेस्ट से आप के उम्मीदवार ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर भरा नामांकन, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

जालंधर वेस्ट से आप के उम्मीदवार ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर भरा नामांकन, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

 

हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को शिकायत पर 4 हफ़्तों में कार्रवाई के दिए आदेश

 

जालंधर वेस्ट से आम आदम पार्टी के उमीदवार शीतल अंगुराल पर शैक्षणिक योग्यता का फर्जी दस्तावेज और अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं देने के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी को चार हफ़्तों में इस मामले में दी गई शिकायत कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं।

हाईकोर्ट के यह आदेश इस मांग को लेकर स्थानीय निवासी सुरिंदर पॉल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए गए हैं। सुरिंदर पॉल ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया है की जालंधर वेस्ट से आप के उम्मीदवार शीतल अंगूरल ने अपने नामांकन में जानकारी दी है की वह हरियाणा कौंसिल ऑफ़ ओपन स्कूलिंग से 2011 में मेट्रिक की थी और अपने खिलाफ दर्ज 9 आपराधिक केसों की जानकारी दी है।

सुरिंदर पॉल ने एडवोकेट आरएस बजाज और सिदकजीत सिंह बजाज ने बताया है की जब याची ने हरियाणा कौंसिल ऑफ़ ओपन स्कूलिंग से जानकारी जुटाई तो पता चला की मेट्रिक का जो रोल नंबर शीतल अंगुराल ने बताया है उसका कोई रिकॉर्ड कौंसिल के पास नहीं है और पुलिस ने भी अपनी जांच में पाया की इस रोल नंबर का कौंसिल के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा शीतल अंगूरल के खिलाफ 9 नहीं बल्कि 12 आपराधिक मामले हैं। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस और चुनाव अधिकारी से की लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत करने के बाद शीतल अंगूरल याची को धमकीयां देना शुरू कर दिया है। इसलिए याची ने शीतल अंगूरल के खिलाफ फर्जी जानकारियां देने पर उसके खिलाफ केस दर्ज करने और अपनी सुरक्षा की मांग की है।

हाईकोर्ट ने याचिका पर सम्बंधित अधिकारी को इस शिकायत पर चार हफ़्तों में कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं।

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