सुमेध सिंह सैनी को मिली ब्लैंकेट बेल जारी रहेगी या नहीं, हाईकोर्ट कल सुना सकता है फैसला
पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को उनके पुरे सर्विस कॅरियर के दौरान उन पर दर्ज किसी भी एफ.आई.आर. में उनके ख़िलाफ कार्रवाई किए जाने से 7 दिन पहले नोटिस दिए जाने के हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए जो ब्लेंकेट बेल दी हुई थी, वह जारी रखी जाए या नहीं, इस पर हाईकोर्ट ने वीरवार को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस फैसले से तय हो जाएगा की सैनी के खिलाफ किसी भी केस में कार्रवाई करने से पहले 7 दिनों का नोटिस दिए जाने के जो आदेश दिए गए थे, वह जारी रखे जाएं या नहीं। सैनी ने इस मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने ही सरकार को आदेश दिए थे कि उनके पुरे सर्विस कॅरियर के दौरान उन पर जो भी एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, उन एफ.आई.आर. पर आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले सैनी को 7 दिन का नोटिस दिया जाए। वीरवार को हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है।