आशु के आदेशों पर जंडियाला गुरू स्टॉक के मामले में दो अन्य अधिकारी निलंबित
आगामी पैडी सीजन से पहले सभी जाँच–पड़ताल को ऑनलाइन करने के आदेश
खाद्य मंत्री द्वारा हरेक स्तर के अधिकारियों द्वारा समय पर जाँच करने के लिए जिम्मेदारियाँ निर्धारित
खाद्य मंत्री द्वारा जाँच कार्यों में तेज़ी लाने के आदेश
चंडीगढ़, 10 अगस्त:
पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु द्वारा आज जारी किए गए आदेशों पर जंडियाला गुरू स्टॉक मामले में दो अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
आज निलंबित किए गए अधिकारियों में चैरी भाटिया, सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी और राजिन्दर बैंस, निरीक्षक शामिल हैं। इन अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट भी जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु के आदेशों पर जंडियाला गुरू स्टॉक की कमी मामले में पहले भी दो अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं।
आशु द्वारा आज जारी आदेशों के अनुसार मौजूदा डिप्टी डायरैक्टर फील्ड जालंधर डिवीजऩ, फ़सलीय वर्ष 2018-19 से अमृतसर जि़ले में तैनात रहे सभी जि़ला खाद्य एवं आपूर्ति कंट्रोलर जिनमें सतवीर सिंह मावी, रजनीश कुमारी, मंगल दास, लखविन्दर सिंह, जसजीत कौर और राज ऋषि महिरा शामिल हैं, हिंमाशु कक्कड़, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी और निरीक्षक निशान सिंह और रणधीर सिंह के विरुद्ध भी चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
खाद्य मंत्री ने आज विभाग के उच्च अधिकारियों को आदेश दिए कि गोदामों और पलिंथों की फिजिकल वैरीफिकेशन (पी.वी.) करने के लिए ऑनलाइन विधि आगामी पैडी सीज़न से पहले स्थापित की जाए और सभी जाँच-पड़तालें को ऑनलाइन विधि के द्वारा ही की जाएँ।
उन्होंने विभाग के हरेक स्तर के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पी.वी. करने सम्बन्धित ड्यूटियाँ भी निश्चित कर दी हैं और यह भी आदेश दिए कि जो अधिकारी समय पर पी.वी. नहीं करेगा, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आशु ने विभाग द्वारा लगाई गई जांच टीम को आदेश दिए कि वह इस मामले सम्बन्धी जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें, जिससे सभी दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग में किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।