जिला ऊना में लागू कोरोना सम्बन्धी नए नियम : दिनांक 23-06-2021 से तत्काल प्रभाव से लागू नियम
* जिला ऊना में लागू कोरोना सम्बन्धी नए नियम*
दिनांक 23-06-2021 से तत्काल प्रभाव से लागू नियम
1. सभी तरह की दुकानें, बाजार तथा मॉल रात्रि 8.00 बजे तक खुल सकते हैं । रैस्टोरेन्ट, ढाबा, कैफे तथा बार रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकते हैं। शनिवार और रविवार को बाज़ार में लगाया हुआ लॉक्डाउन हटाया जाता है।
2 . सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, राजनैतिक और खेल-कूद के आयोजन जिला में सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी (ना0) की अनुमति के साथ किए जा सकते हैं । बन्द कमरे में या हॉल में कमरे की 50 % क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्ति तथा खुले स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्ति तक उपस्थित रह सकेंगे ।
3 . सभी सिनेमा घर, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ज़िम इत्यादि 50% क्षमता के साथ रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे ।
4 . बार्डर प्रवेश के लिए अनुमति की आवश्यकता समाप्त की जाती है ।
5. मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग/ फार्मेसी संस्थान खुल सकते हैं |
दिनांक 01-07-2021 से लागू नियम
1 . सभी धार्मिक स्थान केवल दर्शन के लिए 01-07-2021 से खुल सकेंगे । कीर्तन, भजन, जगराता तथा लंगर प्रतिबन्धित रहेंगे ।
2 . बाहरी राज्यों के लिए बसों का आवागमन 50 % क्षमता के साथ शुरू किया जा सकता है ।
3 . इंजीनियरिंग / पॉली -टेक्निक कॉलेज और आई.टी.आई को खुलने की अनुमति है |
अन्य
1. अन्य सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे |
2. कीर्तन, भजन, लंगर, भंडारे, जगराते इत्यादि फिलहाल बंद रहेंगे |
3. सभी सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनना और 6 फीट की सामाजिक दूरी अनिवार्य होगी ।
आदेशकर्ता
*ज़िला मैजिस्ट्रेट ऊना
हिमाचल प्रदेश*
बुधवार से रात्रि 8 बजे तक खुलेगी सभी दुकानें: डीसी
भंडारे, जगराते व कीर्तन के आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा
ऊना, 23 जून: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 में तहत आदेश जारी किए हैं कि 23 जुलाई से सभी तरह की दुकानें, बाजार तथा मॉल रात्रि 8 बजे तक खुल सकते हैं जबकि रैस्टोरेन्ट, ढाबा, कैफे तथा बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकते हैं। इन स्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को बाजार में लगाए गए प्रतिबंध हटाए दिए गए हैं। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, राजनैतिक और खेल-कूद के आयोजन जिला में सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) की अनुमति के साथ किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बन्द कमरे में या हॉल में 50 प्रतिशत क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्ति तथा खुले स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्ति तक एकत्रित हो सकेंगे। सभी सिनेमा घर, मनोरंजन पार्क, थियेटर, जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। बार्डर प्रवेश के लिए अनुमति की आवश्यकता नही होगी। मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग/फार्मेसी संस्थान खुल सकते हैं।
डीसी ने बताया कि 1 जुलाई से सभी धार्मिक स्थान केवल दर्शन के लिए खुले रहेंगे जबकि कीर्तन, भजन, जगराता तथा लंगर पर प्रतिबन्धित जारी रहेगा। बाहरी राज्यों के लिए बसों का आवागमन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरु किया जा सकता है। इंजीनियरिंग/पॉली -टेक्निक कॉलेज और आईटीआई को खोलने की अनुमति है। इसके अलावा अन्य सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनना और दो गज की सामाजिक दूरी रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने वाले के विरूद्ध अधिनियम 2005 के तहत सभी उपमंडलाधिकारी (नागरिक), खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कानूनी कारवाई करने हेतू अधिकृत होंगे।