Punjab

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के पावन स्वरूप मामले में बर्खास्त तीन एसजीपीसी कर्मी हाईकोर्ट ने किए बहाल

पावन स्वरूप गायब होने के आरोप में इन तीनों को एसजीपीसी ने कर दिया था बर्खास्त

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के पावन स्वरुप गायब होने के आरोप में एसजीपीसी ने जिन तीन कर्मियों को बर्खास्त किया था, उन तीनों को हाईकोर्ट ने बहाल करते हुए इनकी बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द कर दिया है।
इन तीनों कर्मियों को 2020 में इस आरोप में बर्खास्त कर दिया था। इन तीनों ने अपनी बर्खास्तगी के आदेश को अपने वकील प्रतिक सोढ़ी के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी और कहा था कि उन पर जो आरोप लगाए गए थे उनकी उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी, जिन डॉक्युमेंट्स के आधार पर उन पर आरोप लगे थे, वह तक नहीं दिखाए गए, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने तक का मौका दिया गया। इस तरह यह बर्खास्तगी के आदेश अवैध हैं इन्हे रद्द किया जाए।
हाईकोर्ट ने इन तीनों की बर्खास्तगी के आदेश रद्द करते हुए कहा कि बर्खास्तगी के आदेश सिर्फ इस आधार पर ही रद्द किए गए हैं क्योंकि इन तीनों को बर्खास्त करने से पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। एसजीपीसी अगर इनके खिलाफ अब कार्रवाई करना चाहती है तो तय प्रक्रिया का पालन कर ही आगे कार्रवाई की जाए।

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