
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी के लाभ का विस्तार
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत ‘सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी’ के लाभ के लिए पात्र होंगे। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 24.01.2025 की अपनी अधिसूचना संख्या एफएस-1/3/2023-पीआर के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को 01.04.2025 की प्रभावी तिथि से केंद्रीय सरकार की सिविल सेवा में नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में अधिसूचित किया था। इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने का एकमुश्त विकल्प दिया गया था।
उपरोक्त के आलोक में, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने 18.06.2025 के अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 57/01/2025-पी एंड पीडब्लू (बी)/यूपीएस/10498 के जरिए यह स्पष्ट किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत ‘सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी‘ के लाभ के लिए पात्र होंगे।
पीएफआरडीए ने 19 मार्च, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 जारी किए।
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यह एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की ओर से 24 जनवरी, 2025 की यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करता है। ये विनियम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।
ये विनियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तीन श्रेणियों के नामांकन को सक्षम करते हैं: (i) 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में एक मौजूदा केंद्र सरकार का कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत कवर किया गया है; (ii) केंद्र सरकार की सेवाओं में नया भर्ती, जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होता है; और (iii) एक केंद्र सरकार का कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत कवर किया गया था और जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया है या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गया है या मौलिक नियम 56(जे) के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो गया है और यूपीएस के लिए पात्र है या ग्राहक के मामले में कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी जो सेवानिवृत्त हो गया है या यूपीएस के विकल्प का प्रयोग करने से पहले देह त्याग चुका है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल, 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट – https://npscra.nsdl.co.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास फॉर्म भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी है।