पंजाब में प्री-प्राइमरी टीचरों के 8393 पोस्ट की भर्ती प्रक्रिया पर क्यों न लगा दें रोक: हाईकोर्ट
पंजाब में प्री-प्राईमरी टीचरों के 8393 पोस्ट पर शुरू की जा रही भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के आदेश दिए हैं कि सरकार बताए कि क्यों न इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए।
हाईकोर्ट ने यह आदेश इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल 15 आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। इन आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने पहले पिछले साल 23 नवंबर को इस 8393 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहले से बड़ी संख्या में बेक डोर से नियुक्त ई.पी., ई.वी., ई.जी.एस.वी., ए.आई.ई.वी., एस.टी.आर.वी., आई.ई.वी. ने धरने देने शुरू कर दिए। इसके बाद सरकार ने यह विज्ञापन वापिस ले लिया और अब इसी महीने फिर विज्ञापन जारी कर दिया, जिसमे यह शर्त लगा कि इन पोस्ट पर नियुक्त होने के लिए आवेदक के पास ई.पी., ई.वी., ई.जी.एस.वी., ए.आई.ई.वी., एस.टी.आर.वी., आई.ई.वी. की पोस्ट पर काम करने का तीन साल का अनुभव होना अनिवार्य है।
याचियों के वकील प्रवेश सैनी ने कहा कि यह सब सरकार ने प्रदर्शन कर रहे इन लोगों के दबाव में किया है और जो आवेदक पहले विज्ञापन के बाद आवेदन दे चुके थे, एक तरीके से उन सभी के सरकार ने नौकरी का अवसर छीन लिया हैं। हाईकोर्ट ने इस पर सरकार को नोटिस कर दिया है और सरकार से पूछा है कि क्यों न इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए।