Himachal Pradesh

जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने जारी किए आदेश, 20 व्यक्तियों की पाबंदी जारी रहेगी;इलेक्ट्रिकल व हार्डवेयर की दुकानों को दो दिन के लिए छूट मिलेगी। निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें

कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ा, निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें मंगलवार व शुक्रवार को खुलेंगी
जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने जारी किए आदेश, शादियों पर 20 व्यक्तियों की पाबंदी जारी रहेगी;बारात नहीं निकाली जाएगी
ऊना (16 मई)- जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां 26 मई प्रातः 6 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू की पाबंदियों में अब निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें, इलेक्ट्रिकल व हार्डवेयर की दुकानों को दो दिन के लिए छूट मिलेगी। निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें मंगलवार व शुक्रवार को प्रातः 8 से 11 बजे तक तीन घंटे के लिए खुल सकेंगी। इसके अतिरिक्त शादी पर जारी पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। शादी में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे तथा बारात भी निकाली जाएगी। शादी समारोह के लिए मैरिज पैलेस, कम्यूनिटी हॉल बुक नहीं किए जा सकते हैं तथा टैंट आदि की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती है। शादी में डीजे व बैंड भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। आयोजक को सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य कोविड गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा। राघव शर्मा ने कहा कि अब आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालयों को भी खुलने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि आदेशों के तहत शनिवार व रविवार के दिन सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानें, किराना, मीट, मछली तथा अन्य खाद्य संबंधी दुकानें, पशु चारे की दुकानें, बीज, खाद तथा कीटनाशकों की दुकानें, ऑटो रिपेयर शॉप्स, कृषि उपकरण रिपेयर करने की दुकानें, कुरियर सर्विस तथा लोकमित्र केंद्र प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि मंगलवार व शुक्रवार के दिन भवन निर्माण से संबंधित, हार्डवेयर तथा इलेक्ट्रिकल की दुकानें 8 से 11 बजे तक तीन घंटे तक खुली रहेंगी।
एसडीएम डॉ. निधि पटेल ने सभी टीकाकरण केंद्रों पर जांची व्यवस्थाएं
बिना स्लॉट बुक कराए कोविड वैक्सीन के लिए टीकाकरण केंद्र पर न पहुंचेः डॉ. निधि पटेल
ऊना (16 मई)- एसडीएम ऊना डॉ. निधि पटेल ने 17 मई से शुरू होने वाले 18-44 वर्ष आयुवर्ग के लाभार्थियों के टीकाकरण की व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने आज तहसीलदार तथा बीएमओ के साथ ऊना उप-मंडल में 5 स्थानों पर होने वाले टीकाकरण संबंधी तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए।
डॉ. निधि पटेल ने कहा कि 17 मई को 18-44 वर्ष के आयुर्ग के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल ऊना तथा टाउन हॉल में वैक्सीनेशन होगी। इसके अतिरिक्त राजकीय प्राथमिक पाठशाला बसदेहड़ा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संतोषगढ़, सब सेंटर बसाल में भी टीके लगेंगे। सभी टीकाकरण केंद्रों पर एक दिन में 100 लाभार्थियों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण हेतु पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है तथा बिना पूर्व पंजीकरण टीकाकरण नहीं होगा। टीकाकरण स्थल पर पहुंचने के बाद मौके पर पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
एसडीएम ऊना ने 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों से आग्रह किया कि वह किसी भी असुविधा से बचने के लिए कोविन पोर्टल अथवा आरोग्य सेतु ऐप पर पहले ही पंजीकरण करवा लें। पंजीकरण के लिए http://selfregistration.cowin.gov.in/ लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद लाभार्थी को स्वयं सैशन बुक करना होगा, जिसके बाद स्थान बुक होने संबंधी एक एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलेगी। बिना स्लॉट बुक किए किसी भी लाभार्थी का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। स्लॉट बुक होने का प्रमाण टीकाकरण केंद्र पर दिखाना अनिवार्य होगा।
18 महिलाओं को मिला ‘सखी’ का सहारा 
ऊना (16 मई)- प्रताड़ना अथवा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अस्थाई आश्रय देने के लिए ऊना में बनाए गए ‘सखी’- वन स्टॉप सेंटर में अब तक 18 महिलाओं को सहारा मिला है। 30 मई 2019 को शुरू हुए वन स्टॉप सेंटर में घरेलू हिंसा के अंतर्गत मारपीट, दुष्कर्म, लैंगिक उत्पीड़न, भावनात्मक उत्पीड़न, बाल विवाह, महिला तस्करी, दहेज उत्पीड़न, एसिड अटैक, साइबर क्राइम, लावारिस महिलाएं एवं बच्चे व महिलाओं से संबंधित अन्य अपराध की पीड़ित महिलाओं को आश्रय प्रदान किया जाता है।
‘सखी’ नाम से जाने जाने वाले वन स्टॉप सेंटर में किसी भी तरह की प्रताड़ना की शिकार महिला को अधिकतम 5 दिन तक रहने व खाने की निशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा उन्हें आवश्यकता अनुसार चिकित्सीय तथा कानूनी मदद के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक परामर्श भी प्रदान किया जाता है। केंद्र में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहां सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं विकास विभाग के कार्यालय से की जाती है। आवश्यकता हो तो पांच दिन पूरा होने के बाद, पीड़ित महिला को शिमला जिला के मशोबरा में नारी सेवा सदन भेजा जा सकता है।
महिला के साथ अगर कोई बच्चा हो तो उसके भी वन स्टॉप सेंटर में रुकने की व्यवस्था प्रदान की जाती है। वन स्टॉप सेंटर से सहायता प्राप्त करने के लिए पुलिस के साथ-साथ किसी एनजीओ या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
वन स्टॉप सेंटर का अपना भवन बनाने के लिए ऊना के साथ लगते चंद्रलोक कॉलोनी में भूमि विभाग के नाम पर स्थानांतरित हो चुकी है। विभाग को भवन निर्माण के लिए 24 लाख रुपए की धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है तथा भवन निर्माण का कार्य एचपीएसआईडीसी को सौंपा गया है, जो जल्द ही शुरू होने वाला है।
मदद के लिए करें संपर्क
इस बारे में जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सतनाम सिंह ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर को सखी के नाम से भी जाना जाता है। जहां घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे निजी और सार्वजनिक स्थानों में सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी जरूरतमंद महिला फोन नंबर 01975-225844 तथा 98824-06710 पर संपर्क कर सकती है। यह केंद्र चौबीस घंटे व सातों दिन खुला रहता है। दो सप्ताह पूर्व प्रदेश सरकार ने यहां पर कानूनी परामर्श प्रदान के लिए लीगल काउंसलर सहित 4 कर्मचारियों को तैनात कर दिया है।
किसी भी महिला को मिलता है सहारा
इस केंद्र के बारे में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि ‘सखी’ का उद्देश्य परिवार, समुदाय और कार्य स्थल पर, हिंसा से प्रभावित, निजी और सार्वजनिक स्थानों में प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। हिंसा की शिकार महिला के लिए जब कोई सुरक्षित आश्रय स्थल नहीं होता, तब वन स्टॉप सेंटर उनकी मदद करता है। सेंटर के माध्यम से किसी भी उम्र, वर्ग, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, जाति, शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता और निवारण के साथ सहायता प्रदान की जाती है।
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गुड न्यूज़ः बाथू में कोरोना मरीजों के लिए 150 बेड की व्यवस्था होगी
बाथू में कोरोना मरीजों के लिए प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी उपलब्ध
ऊना (16 मई)- उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा है कि बाथू सामान्य सुविधा केंद्र को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा बाथू सामान्य सुविधा केंद्र की दो मंजिलों में 150 बेड लगाने की व्यवस्था की जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पर 100 बेड तथा प्रथम तल पर 50 बेड लगाए जाएंगे, जहां पर सभी बेड के लिए ऑक्सीजन की सुविधा होगी। कोरोना संक्रमितों के लिए यह डेडिकेटिड कोविड हेल्थ सेंटर (डीसीएचसी) के रुप में कार्य करेगा। यहां तैनात किए जाने वाले डॉक्टरों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी प्रथम तल पर ही व्यवस्था की जाएगी।
इस संबंध में सीएमओ ऊना डॉ. रमण कुमार शर्मा ने कहा कि 60 बेड का प्रबंध पहले ही कर लिया गया था, जबकि 60 अतिरिक्त बेड आ गए हैं। इसके अलावा 30 बेड का प्रबंध स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के जल्द से जल्द प्रयास किए जा रहे हैं। बाथू सामान्य सुविधा केंद्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने के लिए थोड़ा कार्य करना होगा, जिसके बाद जल्द ही यह डीसीएचसी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
कोरोना संक्रमितों के लिए 186 बेड उपलब्ध
उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि जिला ऊना में कोरोना संक्रमितों के लिए पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुल 131 बिस्तर उपलब्ध हैं। हरोली में 45 तथा पालकवाह में 86 बेड मौजूद हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आने वाले समय में निजी अस्पतालों का भी सहयोग लिया जा सकता है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नंदा अस्पताल ऊना में 35 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों को इलाज के लिए नंदा अस्पताल में रेफर कर सकता है। नंदा अस्पताल सिर्फ रेफर किए गए कोरोना मरीजों का ही इलाज करेगा। इसके अतिरिक्त दौलतपुर चौक के लक्खी अस्पताल में भी 20 बेड लगाने का प्रबंध किया गया है। इस प्रकार से जिला ऊना में अब तक कोरोना मरीजों के लिए 186 बेड उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग मिलकर अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में भी बेड संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंडोगा में भी 200 बेड लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उप-मंडल स्तर पर डीसीसीसी बनाने की भी कोशिश की जा रही है।
26 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू……. उपायुक्त
चंबा 16 मई…. उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने  जानकारी देते हुए बताया कि कोविड के मामलों की वृद्धि को ध्यान में रखते  हुए  पूर्वोक्त आदेश द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 26 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है।
उन्होंने बताया कि  “कोरोना कर्फ्यू” 17 मई 2021 की सुबह 6 बजे से 26 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक रहेगा।
 उपयुक्त चंबा डीसी राणा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि विवाह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे ।
    विवाह के प्रयोजन के लिए किसी भी सामुदायिक भवन या टेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा  तथा किसी भी बाहरी खानपान और डीजे -बैंड का उपयोग भी  नहीं किया जाएगा और बारात  की अनुमति भी नहीं होगी ।  सभी शादियां घरों के अंदर ही संपन्न होंगी। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए।
 इसके अलावा हार्डवेयर की दुकाने  कर्फ्यू की अवधि के दौरान दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए  निर्धारित अवधि  के अनुसार तीन घंटे के लिए मंगलवार और शुक्रवार को सुबह  10बजे से 1 बजे  तक   खोलने की अनुमति दी जाएगी।
 आदेशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंबा तथा उप मंडल के सभी एसडीएम व अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं  ।
सिरमौर में 17 मई प्रातः 6 बजे से 26 मई प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू
 
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी
नाहन 16 मई – जिला सिरमौर में 17 मई प्रातः 6 बजे से 26 मई, 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यह जानकारी जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दी।
डीएम ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान शादी समारोहों में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शादी समारोह के लिए पैलेस, कम्युनिटी हॉल और टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी। बिना बारात, डीजे और बैंड के घर के अंदर ही होंगी शादियां। आयोजकों को समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगी।
जिला सिरमौर में अब आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त, आबकारी और कराधान विभाग को उन कार्यालयों की सूची में शामिल किया गया है जो कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुले रहेंगे। इस दौरान सुबह और शाम की सैर सहित हर प्रकार की गैर जरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी।

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