सैनी को मिली अंतरिम जमानत के आदेश वापिस लिए जाने की विजिलेंस ने हाईकोर्ट से की मांग
सैनी को मिली अंतरिम जमानत के आदेश वापिस लिए जाने की विजिलेंस ने हाईकोर्ट से की मांग
सोमवार को हाईकोर्ट करेगा विजिलेंस की इस अर्जी पर सुनवाई
सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट ने विजिलेंस द्वारा आय से अधिक समपत्ति के मामले में 12 अगस्त को जो अंतरिम जमानत दी थी, उस आदेश को वापिस लिए जाने की विजिलेंस ने हाईकोर्ट से मांग की है इस पर हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।
सैनी को मिली अंतरिम जमानत को वापिस लिए जाने की विजिलेंस की अर्जी में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सैनी को इस मामले में दर्ज एफ.आई.आर. नंबर में 13 में दी थी, लेकिन विजिलेंस सैनी को एफ.आई.आर. नंबर 11 में गिरफ्तार किया था। इस एफ.आई.आर. में सैनी को कोई राहत हाईकोर्ट से नहीं मिली थी। इसलिए सैनी की 18 अगस्त की रात को की गई गिरफ़्तारी सही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस गिरफ़्तारी को अवैध बता उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए। ऐसे में सैनी को 12 अगस्त को जो अंतरिम जमानत दी गई थी, वह आदेश वापिस लिए जाएं।