विधायकों के बच्चों को सरकारी नौकरी देने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, दोनों नियुक्तियां रद्द करने की मांग की
शुक्रवार को पंजाब केबिनेट ने दो विधायकों के बच्चों को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का जो प्रस्ताव पास किया है, उसके खिलाफ अब हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इन दोनों की नियुक्ति के आदेशों को रद्द करने की मांग कर दी गई है।
इस मामले को लेकर एडवोकेट विक्रमजीत बाजवा ने हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका दाखिल कर दी है और कहा कि पंजाब में हजारों युवा सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन सरकार उन्हें सिर्फ अपने चहेतों को ही सरकारी नौकरी देने में लगी है। हाईकोर्ट को बताया गया कि देश के कई शहीदों के बच्चे सरकारी नौकरियों की इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सरकार ने कहा कि उनके पास ग्रुप-सी और डी की पोस्ट नहीं है। लेकिन अपने चाहते विधायकों के बच्चों को यह नौकरी दी जा रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट से इस मामले में सरकार को एक पॉलिसी बनाए जाने के आदेश दिए जाने की भी मांग की है। इस जनहित याचिका पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है।