सैनी को कैसे दे दी भविष्य के केसों के लिए भी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर की टिप्पणी
सैनी को कैसे दे दी भविष्य के केसों के लिए भी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर की टिप्पण
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को विधान सभा के चुनावों तक बलवंत मुल्तानी हत्या मामले को छोड़ किसी भी अन्य केस या भविष्य में दर्ज होने वाले केसों में भी गिरफ़्तारी पर हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर महीने में जो रोक लगाने के आदेश दिए थे, उन आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हैरत जताते हुए कहा की कैसे इस तरह की राहत दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेशों में कहा की वह अब इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह करेंगे की वह इस केस की सुनवाई अब किसी अन्य बेंच के पास भेजें, जिस बेंच ने यह राहत दी थी, उस बेंच में सुनवाई न की जाए। यह भी बता दें की वीरवार को हाईकोर्ट ने एक बार फिर सैनी की गिरफ़्तारी पर 20 अप्रैल तक रोक लगा दी है।