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सुमेध सिंह सैनी को एक और मामले में हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

सुमेध सिंह सैनी को एक और मामले में हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

कोटकपूरा में दर्ज एफ.आई.आर. में 23 मार्च तक सैनी की गिरफ़्तारी पर लगाई रोक, सरकार को नोटिस जारी

 

पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को बेहबल कलां गोलीकांड मामले में हाईकोर्ट पहले ही अग्रिम जमानत दे चूका है। वीरवार को हाईकोर्ट ने सैनी के खिलाफ कोटकपूरा में हुए गोलीकांड मामले में दर्ज एफ.आई.आर. में भी 23 मार्च तक उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। इस मामले में सैनी को नामजद किया गया था और उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चूका है। सैनी ने इसी मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में वीरवार को अर्जी दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 23 मार्च को अगली सुनवाई तक सैनी की गिरफ़्तारी पर रोक भी लगा दी है।

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