सुखपाल खैहरा को राहत, हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की मिली इजाजत
सुखपाल खैहरा को राहत, हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की मिली इजाजत
हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में किया संशोधन, पहले जमानत देते हुए हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर जाने पर लगा दी थी रोक
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जनवरी में मिली जमानत के आदेशों में संशोधन की मांग को लेकर कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उस पर हाईकोर्ट ने वीरवार खैहरा को राहत देते हुए उन्हें हाई कोर्ट क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की इजाजत दे दी है।
काबिले गौर है कि सुखपाल खैहरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उस आदेश में तय की गई शर्तों में संशोधन की मांग की थी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्षेत्राधिकार के बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। सुखपाल खैहरा ने अपनी याचिका में कहा था कि हिमाचल और गुजरात में होने वाले चुनावों में वह अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार के लिए शामिल होना चाहते हैं, इतना ही नहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें दिल्ली में पेश होने के आदेश दिए हैं।
खैहरा का कहना था कि जब तक हाईकोर्ट जनवरी में उन्हें जमानत देते हुए दिए आदेशों में संशोधन कर उन्हें हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता है तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन आदेशों में संशोधन कर उन्हें इसकी इजाजत दी जाए। हाईकोर्ट ने वीरवार को खैहरा की इस याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें इसकी इजाजत दे दी है।