भगोड़ा करार दिए सिमरजीत बैंस को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, सुनवाई स्थगित
भगोड़ा करार दिए सिमरजीत बैंस को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, सुनवाई स्थगित
अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की
पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस जिन्हे बलात्कार के मामले में लुधियाना की कोर्ट ने भगोड़ा करार दे दिया है उस आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर सिमरजीत बैंस ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उस पर हाईकोर्ट ने बैंस को बिना कोई राहत देते हुए सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है।
बैंस अपने खिलाफ दर्ज इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की है। बैंस के खिलाफ दर्ज बलात्कार के इस मामले में लुधियाना की कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल को भगोड़ा करार दे दिया था, इसी आदेश को रद्द करने की बैंस ने अब हाईकोर्ट से मांग की है और अपने खिलाफ दर्ज इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने का भी आग्रह किया है।