पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट से मिली राहत सत्र 2022-23 में रहेगी जारी
पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को शर्तों के साथ कॉन्टिन्यूएशन फीस वसूले जाने के बोर्ड के आदेशों पर हाई कोर्ट ने जो रोक लगायी थी, वह रोक हाईकोर्ट ने जारी रखते हुए कह दिया है कि स्कूल सत्र 2022-23 के लिए भी बिना कोई अंडरटेकिंग दिए यह फीस जमा करवा सकते हैं।
काबिलेगौर है कि हाईकोर्ट ने यह रोक 30 जुलाई 2020 को लगाई थी और तब इन प्राइवेट स्कूलों को यह भी कह दिया था कि स्कूल यह न समझ ले कि हाईकोर्ट के इस आदेश से उन्हें राहत मिल गई है, यह राहत इस याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर ही निर्भर करेगी। कोरोना महामारी के कारण इस याचिका पर पिछले डेढ़ साल से सुनवाई ही नहीं हो पाई थी।
अब पंजाब प्राइवेट स्कूल ऑगेर्नाइजेशन ने हाईकोर्ट में फिर अर्जी दाखिल कर इस राहत को सत्र 2022-23 के लिए भी जारी रखने की मांग की। जिस पर हाईकोर्ट ने 30 जुलाई 2020 के आदेशों को जारी रखते हुए इस अर्जी पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मामला यह था कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने प्राइवेट स्कूलों पर कई शर्तें लगा दी थी और कहा था कि जो इन शर्तों को पूरा करेगा उसी स्कूल की कॉन्टिन्यूएशन फीस स्वीकार की जाएगी। इसी आदेश को स्कूलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।