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पंजाब के एसटीसी को हाईकोर्ट की चेतावनी, जिनके परमिट किए केंसिल उन्हें एक हफ्ते में दो इसकी कॉपी

पंजाब के एसटीसी को हाईकोर्ट की चेतावनी, जिनके परमिट किए केंसिल उन्हें एक हफ्ते में दो इसकी कॉपी

अगर इन आदेशों पर नहीं की कार्रवाई तो हाईकोर्ट में पेश हो देना होगा जवाब

 

पंजाब के स्टेज कैरिज स्कीम के तहत जिन आवेदकों के परमिट के आवेदन रद्द किए गए हैं, उन्हें इसकी कॉपी नहीं देने पर हाईकोर्ट ने पंजाब के एसटीसी को एक हफ्ते में इन सभी के आवेदन रद्द करने की कॉपी देने के आदेश दे दिए है, इसके साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इन्हे कॉपी नहीं दी तो एसटीसी को हाईकोर्ट में पेश हो इसका जवाब देना होगा।

हाईकोर्ट के के यह आदेश ऐसे कई आवेदकों की याचिका पर सुनवाई के बाद आए हैं, जिन्होंने इस स्कीम के तहत परमिट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनके आवेदन केंसिल कर दिए गए। इन आवेदकों ने हाईकोर्ट में एडवोकेट लेख राज शर्मा के माध्यम से याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके आवेदन केंसिल करने की उन्हें कॉपी तक नहीं दी गई है, वह अपने आवेदन को रद्द करने के आदेशों के खिलाफ अपील करना चाहते है। लेकिन बिना कॉपी के कैसे वह अपील दाखिल करें, इसलिए उन्हें इसकी कॉपी दी जाए।

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