पंजाब के Secretary, Department of Rural and Development को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी
पंजाब के Secretary, Department of Rural and Development को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी
चंडीगढ़ के आस-पास के कई गांवों में अवैध रजिस्ट्रियों को लेकर चल रहे एक मामले में हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने पंजाब के Secretary, Department of Rural and Development को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है और उनसे पूछा है कि आपके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
इस केस की 28 अक्तूबर को हुई पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि ऐसे सभी विवादों के निपटारे के लिए सरकार कमिश्नर और कलेक्टर को नियुक्त करने के लिए तीन-तीन अधिकारीयों का एक पेनल सीनियर एडवोकेट एमएल सरीन को 7 दिनों के अंदर भेज दें। लेकिन आज सुनवाई में सरकार ने कहा कि 12 नवंबर को यह पेनल पर्सोनल विभाग को भेजा दिया है उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इस हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि आपकी नियत कुछ करने की नहीं लगती, आपको आदेश दिए थे, जिसका पालन नहीं किया गया है। यह हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब के Secretary, Department of Rural and Development को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलबी कर ली है कि वह बताएं क्यों न उनके खिलाफ अब अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाए।