पंजाब पुलिस सुमेध सिंह सैनी को अब 20 अप्रैल तक किसी मामले में नहीं कर सकती गिरफ्तार
हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर महीने में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को किसी भी मामले में विधान सभा चुनाव ख़त्म होने तक गिरफ्तार करने पर जो रोक लगाई थी, उस आदेश को हाईकोर्ट ने अब 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।
बड़े हैरत की बात है कि पिछले साल पंजाब सरकार सैनी को किसी भी सूरत में गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले साल 10 सितंबर को आदेश दे दिए कि विधान सभा चुनावों तक सैनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस मामले की आज सुनवाई होनी थी, तय था कि सरकार कहेगी की अब उन्हें सैनी को गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। लेकिन आज पंजाब सरकार ने मामले की सुनवाई मुल्तवी करने की मांग कर दी, साफ़ है कि अब पंजाब सरकार को सैनी की गिरफ़्तारी में कोई दिलचस्पी नहीं रही।
सरकार की मांग पर ही हाईकोर्ट ने सुनवाई 20 अप्रैल तक मुल्तवी करते हुए सैनी की गिरफ़्तारी पर लगी रोक के आदेशों को 20 अप्रैल तक जारी रखने के आदेश दे दिए हैं।