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BiG BREAKING : अवैध माइनिंग और गुंडा टैक्स मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सी.बी.आई. जांच की मांग हाईकोर्ट ने की ख़ारिज

हाईकोर्ट ने कहा, सरकार ने मामले में की ठोस करवाई, सी.बी.आई. जांच की जरुरत नहीं

रूपनगर में अवैध माइनिंग और गुंडा टैक्स की वसूली के मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने इस पुरे मामले की सी.बी.आई. जांच की मांग को ख़ारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है, इसलिए अब इस मामले की सी.बी.आई. जांच की जरुरत नहीं है।
हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला भी साफ़ हाथों से हाईकोर्ट नहीं आया है, उसके अपने खिलाफ अवैध माइनिंग जैसे अन्य मामलों में 7 एफ.आई.आर. दर्ज हैं। शुरू में इस मामले के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए मामले की शुरूआती जांच के सी.बी.आई. को आदेश दिए थे और सी.बी.आई. ने जांच के बाद कहा था कि अब वहां गुंडा टैक्स वसूली का कोई नाका है और उसके बाद पंजाब सरकार ने भी कड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए दोषियों के खिलाफ पिछले साल सितंबर तक 294 एफ.आई.आर. दर्ज कर दी थी और 400 से अधिक वाहनों को जब्त किया था,  इसके दोषी अधिकारीयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी।
पंजाब सरकार ने कार्रवाई कर जो रिपोर्ट सौंपी थी उस पर हाईकोर्ट ने संतुष्टि जता दी थी और पिछले साल दिसंबर में सी.बी.आई. को मामले की आगे जांच करने से मना कर दिया था और कहा था कि एक ही मामले की दो जांच एजेंसियों से जांच की जरुरत नहीं है। उसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि वह राज्य में अवैध माइनिंग रोकने के लिए क्या कर रही है। हाईकोर्ट ने अब इस याचिका का निपटारा करे हुए अवैध माइनिंग को रोकने के लिए पंजाब सरकार जो भी कार्यवाही कर रही है उसे छह महीनों में पूरा कर उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दे दिए हैं।

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