Punjab

बग्गा मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, सुनवाई कल तक स्थगित

बग्गा मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, सुनवाई कल तक स्थगित

दिल्ली पुलिस बताया, द्वारका कोर्ट द्वारा जारी सर्च वारंट पर बग्गा को दिल्ली ले जाया गया

 

दिल्ली के युवा भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को हिरासत में लेने लेने वाली पुलिस पार्टी को हरियाणा में रोके जाने के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में जो अर्जी दाखिल की है उस पर पंजाब सरकार को आज हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है, हाईकोर्ट ने सुनवाई शनिवार तक स्थगित करते हुए इस मामले में हरियाणा सरकार और दिल्ली पुलिस को लिखित जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं।

पहले मामले की दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा कि कैसे पंजाब पुलिस के अधिकारीयों को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोक डिटैन किया गया। इसके बाद 4 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो हरियाणा सरकार ने बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस से मेसेज मिला था कि द्वारका कोर्ट ने बग्गा के पिता की शिकायत पर सर्च वारंट जारी किए हैं, वाहनों के नंबर बताए गए थे, जिनमे बग्गा को ले जाया जा रहा है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कुरुक्षेत्र के खान कोहलियाँ में उन वाहनों को रोका और बाद में जब दिल्ली पुलिस ने सर्च वारंट दिखाए तो बग्गा की कस्टडी दिल्ली पुलिस को दे दी गई। पंजाब पुलिस के किसी अधिकारी को डिटैन नहीं किया गया और अब पंजाब पुलिस के अधिकारी भी जा चुके हैं, इसीलिए अवैध तरीके से डिटैन किए जाने की यह याचिका आधारहीन है।

इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार ने याचिका में जो आरोप लगाए हैं उन पर दिल्ली पुलिस और हरियाणा सरकार को शनिवार सुबह लिखित में जवाब दाखिल करने के आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Sorry Content is protected !!