न्यू दीप बस सर्विस मामले में फिर हुई पंजाब सरकार की फजीहत
परमिट रद्द करने के लिए भेजे नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार को नोटिस जारी
न्यू दीप बस सर्विस की इंटर-स्टेट एसी बसों के परमिट रद्द करने के लिए भेजे नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए पंजाब सरकार सहित स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सचिव को 20 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश न्यू दीप बस सर्विस द्वारा एडवोकेट रोहित सूद के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। न्यू दीप बस सर्विस के एडवोकेट रोहित सूद ने बताया कि उनकी इंटर-स्टेट ए.सी. बसों के परमिट रद्द किए जाने के 15 दिसंबर को उन्हें भेजा गया था और कहा गया था कि 2018 की स्कीम के तहत यह तय किया गया था कि सिर्फ सरकारी बसों को ही यह परमिट जारी किए जायेंगे। ऐसे में क्यों न इस स्कीम के तहत उन्हें जारी इंटर-स्टेट ए.सी. बसों के परमिट रद्द कर दिए जाएं।
परमिट रद्द करने के लिए भेजे इन्ही नोटिस को न्यू दीप बस सर्विस ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान के तहत इस स्कीम को केंद्र सरकार से स्वीकृत करना अनिवार्य होता है, जोकि नहीं करवाई गयी। ऐसे में यह स्कीम ही अब लैप्स कर गयी है। लिहाजा उन्हें भेजे नोटिस भी वैध नहीं हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है, साथ ही याचिकाकर्ता बस सर्विस को भेजे नोटिस पर भी रोक लगा दी है।