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जो मरीज घरों में ऑक्सीजन सपोर्ट पर उनके घरों तक पहुंचाई जाए ऑक्सीजन, इससे हस्पतालों का बोझ होगा कम: हाईकोर्ट

जो मरीज घरों में ऑक्सीजन सपोर्ट पर उनके घरों तक पहुंचाई जाए ऑक्सीजन, इससे हस्पतालों का बोझ होगा कम: हाईकोर्ट

 

 

पंजाब ने ऑक्सीजन और क्रायोजेनिक टेंकर्स की कमी का उठाया मुद्दा

 

कोरोना कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप पर हाईकोर्ट ने अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दे दिए हैं कि कोरोना के जो मरीज घर पर ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं, उन्हें घर पर ही ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। ऐसा करने से इन मरीजों को घर पर ही पर्याप्त इलाज मिल जाएगा और इससे यह मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण हस्पताल नहीं जाएंगे जिससे हस्पतालों पर भी बोझ कम होगा।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस काम के लिए म्युन्सिपल कर्मिर्यों को लगाया जा सकता है क्योंकि हेल्थ वर्कर पहले ही अपनी ड्यूटी में व्यस्त हैं। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश  दिए हैं कि वह कहीं भी ऑक्सीजन की कमी न होने दे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 29 अप्रैल को सभी राज्यों और यू.टी. को आदेश दिए थे कि वह एक वेब पोर्टल बनाएं, जिसमे किस हस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितनी दवाएं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आई.सी.यू. बेड्स और वेक्सिनेशन उपलब्ध हैं, उसकी पूरी जानकारी दी जाए। केंद्र के इन आदेशों पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ने अभी तक कोई काम नहीं किया है, जबकि यह बेहद ही जरुरी है, इससे आम लोगों में सरकार के लिए विश्वास बढ़ेगा।

पंजाब सरकार ने राज्य में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें अपनी जरुरत की ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और उन्हें ऑक्सीजन राउरकेला के प्लांट से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ रही है, जिसमे कई दिनों का समय लग जाता है, उन्हें किसी पास के प्लांट से ऑक्सीजन भेजी और उनके पास इतनी दूर से ऑक्सीजन लाने के लिए क्रायोजेनिक टेंकर्स भी कम है। उनके पास अभी सिर्फ 17 क्रायोजेनिक टेंकर्स हैं, जबकि उन्हें 10 और क्रायोजेनिक टेंकर्स की जरुरत है। उन्होंने इन 10 क्रायोजेनिक टेंकर्स के लिए केंद्र सरकार को आग्रह किया है। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द इस पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं।

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