सिमरजीत बैंस को बचाने की पुलिस की कोशिश हुई विफल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सिमरजीत बैंस को बचाने की पुलिस की कोशिश हुई विफल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बलात्कार के मामले में फंसे विधायक सिमरजीत बैंस के मामले की फिर से जांच करवाने के लिए नई एस.आई.टी. गठित करने के जो आदेश दिए गए थे उन आदेशों पर हाईकोर्ट ने आज रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। बलात्कार पीड़िता ने हाईकोर्ट को बताया कि सिमरजीत बैंस के खिलाफ जुलाई में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज तक उसको पुलिस ने गिरफ्तार तक नहीं किया है। अब इस केस की जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चूका है। इसके बाद अब इस मामले की जांच के लिए फिर से एक और एस.आई.टी. गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके बारे में अदालत से मंजूरी भी नहीं ली गई है।
पीड़िता ने आरोप लगाया है यह सब सिमरजीत बैंस को बचाने के लिए किया जा रहा है। एक गैर-जमानती अपराध में दर्ज मामले के बाद भी महीनों से उसे गिरफ्तार न करना और अब नई एस.आई.टी. बना देने से साफ़ है कि पुलिस आरोपी को बचाने में लगी है। हाईकोर्ट ने पीड़िता की दलीलें सुनने के बाद इस नई बनी एसआईटी पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।