आतंकवाद के दौरान फर्जी एनकाउंटर के एक आरोपी पुलिस अधिकारी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस
हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इंकार, चार्ज फ्रेम करने पर सीबीआई को किया नोटिस
पंजाब में आतंकवाद के दौरान फर्जी एनकाउंटर कर उनके शवों को लावारिस बता उनके अंतिम संस्कार करने के दर्जनों आरोपी कई पुलिस अधिकारीयों में एक ने अपने खिलाफ इस मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ़ कहा की इस मामले में दर्ज एफआईआर तो रद्द नहीं की जाएगी लेकिन जहां तक याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए जाने का मामला है तो उस पर सीबीआई को 25 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। याचिकाकर्ता मनोचहल पुलिस थाने का तत्कालीन एसएचओ था, जो इस मामले में आरोपी है। यह केस मोहाली की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है।
काबिलेगौर है कि जब पंजाब में आतंकवाद था तब बड़ी संख्या में लावारिश लाशों के संस्कार का मामला सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस केस की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। सीबीआई ने 1997 में एफआईआर दर्ज कर 1999 में चालान पेश कर दिया था, लेकिन उसके बाद कई कारणों से ट्रायल पेंडिंग रहा। पिछले साल हाईकोर्ट ने इस केस के आरोपी कई पुलिस अधिकारीयों की याचिकाएं ख़ारिज कर इस केस के ट्रायल पर लगी रोक को हटते हुए आगे कार्रवाई के आदेश दे दिए थे।