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एन.सी.आर.टी. की बुक्स नहीं पढ़ाने वाले पंजाब के सी.बी.एस.ई. एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल पर सरकार न करे कोई कार्रवाई: हाईकोर्ट

एन.सी.आर.टी. की बुक्स नहीं पढ़ाने वाले पंजाब के सी.बी.एस.ई. एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल पर सरकार न करे कोई कार्रवाई: हाईकोर्ट

 

स्कूलों में सिर्फ एन.सी.आर.टी. की बुक्स पढ़ाने के पंजाब सरकार के आदेशों के खिलाफ 105 प्राइवेट स्कूल पहुंचे हैं हाईकोर्ट

 

 

पंजाब सरकार ने सी.बी.एस.ई. से एफिलिएटेड निजी स्कूलों में सिर्फ एन.सी.आर.टी. की बुक्स ही पढ़ाए जाने के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इन स्कूलों के खिलाफ अगले आदेशों तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने के आदेश दे दिए हैं और इन स्कूलों की इस याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब कर लिया है।

पंजाब सरकार ने 9 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी कर सी.बी.एस.ई. से एफिलिएटेड स्कूलों में सिर्फ एन.सी.आर.टी. से पब्लिश या एन.सी.आर.टी. से मंजूर पब्लिशर की बुक्स पढ़ाए जाने के इन स्कूलों को आदेश दे दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सी.बी.एस.ई. एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन के 105 निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि सी.बी.एस.ई. ने तो उन्हें ऐसे कोई आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने यह आदेश दे दिए हैं जो कि पूरी तरह से गलत हैं, पंजाब सरकार ऐसे आदेश नहीं दे सकता है और उन्हें कहा जा रहा है कि अगर वह इन आदेशों को लागु नहीं करते हैं तो उनके स्कूलों की एफिलिएशन रद्द कर दी जाएगी।

इन स्कूलों का कहना है कि अगर उनकी एफिलिएशन रद्द कर दी गई तो तो उनके स्कूलों के हजारों स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रभावित हो जाएगी, इसलिए सरकार के इन आदेशों को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की गई है। हाईकोर्ट ने स्कूलों की दलील सुनते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और अगले आदेशों तक इन स्कूलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने के पंजाब सरकार को आदेश भी दे दिए हैं।

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