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सैनी की तरफ से मुकुल रोहतगी तो पंजाब सरकार की तरफ से पी. चिदंबरम हुए थे पेश

सैनी की तरफ से मुकुल रोहतगी तो पंजाब सरकार की तरफ से पी. चिदंबरम हुए थे पेश

 

सुमेध सैनी को अंतरिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करवाने के भी दिए आदेश

 

 

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए एक सप्ताह में जांच में शामिल होने के आदेश दे दिए हैं, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं सैनी देश छोड़ कर विदेश न चले जाएं, वह अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे।

यह केस बेहद ही हाई-प्रोफ़ाइल केस हैं, इसलिए सैनी ने भी इस मामले में जमानत लेने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को खड़ा किया था। वहीँ पंजाब सरकार ने भी मुखुल रोहतगी के मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट पी.चिदंबरम को खड़ा किया था। इस सबके के बावजूद सैनी अंतरिम जमानत लेने में कामयाब हो गए।

पंजाव विजिलेंस ने ही आय से अधिक संपत्ति मामले में सैनी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है। इससे पहले सैनी ने मोहाली की जिला अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे जिला अदालत ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया था। जिला अदालत से अग्रिम जमानत ख़ारिज होने के बाद सैनी ने अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी।

आज हाईकोर्ट ने सैनी को अंतरिम जमानत देते हुए मामले की जांच में एक सप्ताह में शामिल होने के भी आदेश दे दिए हैं साथ ही सैनी को अपना पासपोर्ट भी जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने इस केस को 7 अक्तूबर तक मुल्तवी कर दिया है।

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