रोपड़ में बिना पर्यावरण क्लियरेंस लिए की जा रही माईनिंग, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस किया जारी
रोपड़ में बिना पर्यावरण क्लियरेंस लिए की जा रही माईनिंग, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस किया जारी
इसके दोषी अधिकारीयों के खिलाफ कार्रवाई की हाईकोर्ट से की गई है मांग
रोपड़ में अवैध तरीके से की जा रही माईनिंग का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा है। इस मामले में हाईकोर्ट को बताया गया है कि यहां बिना पर्यावरण क्लियरेंस लिए ही माइनिंग की जा रही है, हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।
कबीले गौर है कि इससे पहले पिछले साल रोपड़ में माईनिंग साइट्स पर अवैध तरीके से नाके लगा कर वसूली का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। तब रोपड़ के सी.जी.एम. की रिपोर्ट में इन आरोपों की पुष्टि हो जाने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सी.बी.आई. जांच के आदेश दे दिए थे। लेकिन बाद में कड़ी कार्रवाई करने के सरकार के आश्वाशन के बाद हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. जांच के आदेश वापिस ले लिए थे।
अब एक बार फिर उसी याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर बताया है कि यहां जो साईट माईनिंग के लिए अलॉट की गई है, उसके लिए पर्यावरण क्लियरेंस ली ही नहीं गई है और जो पहले पर्यावरण क्लियरेंस ली गई थी उसकी मियाद 2018 में खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके यहां माईनिंग का काम जारी है। इसलिए अब इसके दोषी अधिकारीयों पर कार्रवाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।