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नाबालिग से शादी कर हाईकोर्ट से Protection मांगना लड़के को पड़ा महंगा

नाबालिग से शादी कर हाईकोर्ट से Protection मांगना लड़के को पड़ा महंगा

 

हाईकोर्ट ने दोनों को किया अलग, लड़की को भेजा चंडीगढ़ के सेक्टर-15 के आशियाना में

 

नाबालिगा से शादी कर हाईकोर्ट से Protection मांगना एक लड़के को काफी महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने देखा कि लड़की की उम्र अभी 17 साल की ही है, तो नाबालिग लड़की को उसी समय लड़के से अलग कर उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-15 आशियाना में भेज दिया।  इतना ही नहीं नाबालिग लड़की के माता-पिता को यह छूट भी दे दी है कि वह चाहे तो उनकी नाबालिग लड़की से शादी करने के खिलाफ लड़के पर Prohibition of Child Marriage Act, 2006. की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकते हैं।

यह मामला मलेरकोटला का है, लड़के की उम्र 28 साल है और लड़की 17 साल 6 महीने  दोनों ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर पिछले महीने शादी कर ली थी। इसके बाद अपने परिवारों से खुद को खतरा बताते हुए Protection देने की हाईकोर्ट से मांग की। हाईकोर्ट ने देखा कि लड़की अभी 18 साल की नहीं है तो इस पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए लड़की को अगले आदेशों तक चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित आशियाना में भेज दिया है और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया है।

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