जैतो नगर परिषद के प्रधान और उपप्रधान के चुनाव पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, क्यों न लगा दी जाये इनके चुनाव पर रोक
जैतो नगर परिषद के प्रधान और उपप्रधान के चुनाव पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, क्यों न लगा दी जाये इनके चुनाव पर रोक
जैतो नगर परिषद के प्रधान और उपप्रधान के चुनावों में धांधली के आरोप लगा 11 पार्षदों ने हाईकोर्ट में इस चुनाव को चुनौती दे दी है। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को नोटिस भेज दिया है और कहा है की सरकार बताये की क्यों न इन चुनावों पर रोक लगा दी जाये। हाईकोर्ट ने फरीदकोट के एडीसी को अलग से इस पर हलफनामा देकर जवाब देने के आदेश भी दिए हैं।
जैतो नगर नगर परिषद के इन 11 पार्षदों ने आरोप लगाया है की चुनावी नियमों का उलंघन कर कांग्रेस हाई कमान से आये एक लिफाफे से प्रधान और उपप्रधान का चयन कर लिया गया। इन पार्षदों ने हाईकोर्ट को बताया की फरीदकोट के एडीसी ने 7 मई को उन्हें शपथ ग्रहण के लिए बुलाया था। इस दौरान प्रधान और उपप्रधान का चुनाव भी होना था। जब वे 7 मई को पार्षद कार्यालय पहुंचे तो उनकी हाजिरी के हस्ताक्षर करवा लिए गए इसके बाद हुई बैठक में कांग्रेस हाई कमान की ओर से भेजा एक लिफाफा दिया गया, इस लिफाफे को खोलने के बाद सुरजीत सिंह को प्रधान और जितेंद्र कुमार बंसल को उपप्रधान घोषित कर दिया।
इसका विरोध न सिर्फ वहां मौजूद पार्षदों ने किया बल्कि मिडिया ने भी इसका विरोध किया। इसकी शिकायत किये जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अब इन पार्षदों ने इस धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इन चुनावों को रद्द कर दोबारा प्रधान और उपप्रधान के चुनाव करवाने की मांग कर दी है।