Punjab
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जगदीश भोला की जमानत याचिका हाईकोर्ट से ख़ारिज
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जगदीश भोला की जमानत याचिका हाईकोर्ट से ख़ारिज
नशे की तस्करी के बड़े आरोपी जगदीश भोला को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए आज उसकी जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
जगदीश भोला को ड्रग तस्करी और आर्म्स एक्ट में पहले ही दोषी करार दे सजा सुनाई जा चुकी है, सजा के खिलाफ भोला की अपील हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है। लेकिन भोला के खिलाफ 2013 में ई.डी. ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था, यह मामला मोहाली की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले में अब जमानत की मांग को लेकर भोला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में उसकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है।