इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि कुमार विश्वास के खिलाफ यह एफआईआर राजनैतिक मकसद से दर्ज की गई है: हाईकोर्ट
कुमार विश्वास के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और गिरफ़्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
विख्यात कवि और कभी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रहे कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी किस्म की कार्रवाई और मामले मैं उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि यह एफआईआर राजनैतिक मकसद से की गई है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि जिस शिकायत को लेकर कुमार विश्वास के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है, उसका कुमार विश्वास से कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट ने कुमार विश्वस के मामले में आज अपना अंतरिम फैसला सुनाते हुए कहा कि कुमार विश्वास की इंटरव्यू फरवरी में हुई थी, जिसमे उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया था। लेकिन एफआईआर 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज करवा दी गई कि इस इंटरव्यू के कारण शिकायतकर्ता पर 10-12 लोगों ने हमला किया था, तो उन लोगों में कुमार विश्वास शामिल ही नहीं था। तो कैसे उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्ट्या इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनता नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज मामले में आगे कार्रवाई किये जाने और उनकी गिरफ़्तारी पर 4 जुलाई तक रोक लगा दी है।