*पंचकूला डेरा सच्चा-सौदा दंगों में हुए नुकसान की भरपाई के कितने आए क्लेम्स, हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से मांगी जानकारी*
25 अगस्त 2017 को पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद पंचकूला सहित पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। इस तोड़फोड़ और आगजनी में हुई प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई को लेकर कितने क्लेम्स आए हैं, इसकी अब हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से जानकारी मांग ली है।
हाईकोर्ट ने आज इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस दौरान हुई तोड़फोड़ और आगजनी में काफी प्रॉपटी को नुकसान हुआ था, जिसके लिए लोगों ने सरकार से क्लेम भी किया है। ऐसे कितने क्लेम और कितनी राशि के क्लेम आए हैं, अब हरियाणा और पंजाब सरकार को जिलेवार तरीके से इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देनी होगी ताकि इन क्लेम का निपटारा किया जाए।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में करीब तीन साल पहले नुकसान की भरपाई करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने के जो आदेश दिए थे, उस पर हाईकोर्ट ने अब पंजाब और हरियाणा से सुझाव मांगे हैं और उन न्यायिक अधिकारियों के नाम के सुझाव दिए जाने के आदेश दिए हैं, जिन्हे ट्रिब्यूनल में शामिल किया जा सके। पंजाब और हरियाणा को ये जानकारी 1 जून को हाईकोर्ट को देनी होगी।