बिना टी.सी. सरकारी स्कूल में दाखिला तथा निजी स्कूल में इनकार, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बिना टी.सी. सरकारी स्कूल में दाखिला तथा निजी स्कूल में इनकार, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
कहा सरकारी और निजी स्कूलो के लिए कैसे बनाएं जा सकते हैं अलग अलग नियम
रिकॉग्नाइज एफिलिएटिड स्कूल एसोसिएशन ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर सरकारी स्कूलों के लिए अलग और निजी स्कूलों के लिए अलग नियम बनाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अर्जी पर पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने इस नियम पर रोक लगा दी है।
अर्जी दाखिल करते हुए एसोसिएशन ने बताया कि पंजाब सरकार ने 8 सितंबर 2020 को निजी स्कूलों से सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने इस फैसले को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी। हाई कोर्ट को बताया गया कि वर्तमान में जारी 21 अप्रैल 2021 के आदेश के अनुसार जहां निजी स्कूल से निजी स्कूल में दाखिले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट अनिवार्य है वहीं निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए यह अनिवार्य नहीं है। याची ने कहा कि निजी स्कूल तथा सरकारी स्कूल सभी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ऐसे में निजी स्कूलों के लिए अलग तथा सरकारी स्कूलों के लिए अलग नियम कैसे बनाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष को सुनने के बाद पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश पर भी रोक लगा दी है।