20 साल के लड़के की मोहाली के एक गुरूद्वारे ने कैसे करवा दी शादी, हाईकोर्ट ने मोहाली के एस.एस.पी. को दिए जांच के आदेश
प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट से मांगी थी सुरक्षा, लड़का 20 वर्ष का तो लड़की 18 वर्ष की थी
एक प्रेमी जोड़ा जिसमे लड़के की उम्र अभी 20 साल की है और अभी नाबालिग है उसका मोहाली के गुरूद्वारे में शादी करवाए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए मोहाली के एस.एस.पी. को जांच के आदेश दे दिए हैं कि वह जांच करें कि कहीं यह शादी Prohibition of Child Marriage Act, 2006 के प्रावधानों का उलंघन कर तो नहीं करवाई गई है। अगर ऐसा पाया जाता है तो वह मामले में उचित कार्रवाई करें।
दरअसल मोगा का एक प्रेमी जोड़ा शादी के बाद हाईकोर्ट पहुंचा था और अपनी सुरक्षा की मांग की थी। सुनवाई के दौरान पता चला कि लड़की तो 18 साल की है ,लेकिन लड़का अभी 20 साल का ही है और कानून के अनुसार 21 साल की आयु से पहले शादी अवैध है। दोनों ने बताया कि उन्होंने मोहाली के गुरूद्वारे में शादी की है। इस पर हाईकोर्ट ने हैरत जताते हुए कहा कि गुरूद्वारे में यह शादी कैसे करवा दी क्योंकि लड़के की आयु अभी 20 साल की है। इस पर हाईकोर्ट ने मोहाली के एस.एस.पी. को जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि अगर यह शादी Prohibition of Child Marriage Act, 2006 के प्रावधान का उलंघन कर की गई है तो उचित कारवाई करें।
साथ ही कहा कि सुरक्षा मांगना प्रत्येक का अधिकार है, ऐसे में हाईकोर्ट ने मोगा के एस.एस.पी. को इसकी मांग पर गौर कर उचित कदम उठाने के भी आदेश दे दिए हैं।