Punjab
सेक्टर-25 की जनता कॉलोनी गिराए जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यूटी को नोटिस जारी
चंडीगढ़ के सेक्टर-25 की जनता कॉलोनी जिसे प्रशासन द्वारा गिराया जाना था, उस पर हाईकोर्ट ने आज 1 जून तक रोक लगाते हुए यूटी प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है।
इस कॉलोनी के निवासियों ने उनकी कॉलोनी गिराए जाने के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यूटी प्रशासनसे पूछा कि जिन लोगों को यहां से हटाया जा रहा है, क्या उन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास किया जाएगा। इस पर प्रशासन की तरह से बताया हुआ कि इनका पुनर्वास किया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि इस पर 1 जून तक हलफनामा दायर कर जवाब दाखिल करें और तब तक इस कॉलोनी को गिराए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।