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सिरसा डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या का ट्रायल ट्रांसफर करने की मांग हाईकोर्ट ने की ख़ारिज

सिरसा डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या का ट्रायल ट्रांसफर करने की मांग हाईकोर्ट ने की ख़ारिज

पंचकूला की सी.बी.आई. कोर्ट ही सुनाएगी रंजीत सिंह हत्याकांड में अपना फैसला

 

सिरसा के डेरा सच्चा-सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले की पंचकूला की सी.बी.आई. कोर्ट से किसी अन्य सी.बी.आई. कोर्ट में ट्रायल को ट्रांसफर करने की मृतक रंजीत सिंह के बेटे की याचिका हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है

इस याचिका के ख़ारिज होने से यह साफ़ हो गया है कि पंचकूला की सी.बी.आई. कोर्ट ही अब रंजीत सिंह हत्याकांड में अब अपना अंतिम फैसला सुना सकती है। रंजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम सहित अन्य आरोपी हैं। मृतक रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने पंचकूला सी.बी.आई. कोर्ट के जज से यह मामला ट्रांसफर करने की मांग करते हुए अंदेशा जताया था कि पंचकूला सी.बी.आई. कोर्ट के जज एक तरफा फैसला सुना सकते है। इसलिए किसी यह केस किसी अन्य  जज के पास मामला भेजा जाए।  हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि महज अंदेशे पर कि जज एकतरफा फैसला सुना सकते हैं इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसे में जगसीर सिंह की इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

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