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होशियारपुर की अदालत से बादल पिता पुत्र और दलजीत चीमा को जारी समन रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इंकार, याचिका की रद्द

होशियारपुर की अदालत से बादल पिता पुत्र और दलजीत चीमा को जारी समन रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इंकार, याचिका की रद्द

अकाली दल के दोहरे संविधान को लेकर दर्ज शिकायत पर जारी समन को इन तीनों ने दी थी चुनौती

 

अकाली दल के दोहरे संविधान के मामले में होशियारपुर की कोर्ट द्वारा ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और दलजीत सिंह चीमा को जारी समन के खिलाफ इन तीनों ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी, उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस याचिका के रद्द होने के कारण अब इन तीनों के खिलाफ होशियारपुर की जिला अदालत चल रहे केस को हरी झंडी दे दी है, हालांकि हाईकोर्ट ने इस केस में प्रकाश सिंह बादल को सुनवाई में पेश होने से छूट भी दे दी है।

अकाली दल के दोहरे संविधान को लेकर बलवंत सिंह खेड़ा ने साल 2009 में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिला अदालत ने इस केस में 2019 नवंबर को प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और दलजीत सिंह चीमा को समन भेज इन्हे अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ इन्होने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी और बताया था की यह शिकायत सुप्रीम कोर्ट से भी ख़ारिज हो चुकी है, यह जानकारी छिपा कर होशियापुर कोर्ट में यह शिकयत दर्ज करवाई गई थी जो गलत है। तब हाईकोर्ट ने समन के इन आदेशों पर रोक लगा दी थी। आज हाईकोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर समन के आदेशों पर लगी रोक को भी हटा दिया है और इस तरह होशियारपुर में चल रही इस केस की सुनवाई को जारी रखने के आदेश दे दिए हैं।

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